-बुटिक, सिलाई-कड़ाई, आटो, ई-रिक्शा, मसाला/आचार इकाई सहित अन्य स्वरोजगार कर सकती हैं स्थापित

कैथल, 21 फ़रवरी (रिपोर्टर सुशील शर्मा ) डीसी अपराजिता ने बताया कि विभाग द्वारा विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप अलग महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए तथा स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का ऋ ण दिलाया जा रहा है। जिला कैथल के लिए 40 केसों का लक्ष्य रखा गया है।

      उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत जिन महिलाओं की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक तथा आयु 18 से 60 वर्ष है, इस योजना की पात्र होंगी। इसमें कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष राशि बैंकों के माध्यम से दी जाएगी। बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी। जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व अवधि तीन वर्ष जो भी पहले होगी। इस ऋण से महिलाएं बुटीक, सिलाई-कढ़ाई, आटो, ई-रिक्शा, मसाला/आचार इकाइयों/ खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स, कम्प्यूटर जांच वर्क्स इत्यादि कार्य कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए निगम के कार्यालय जिला प्रबंधक, हरियाणा महिला विकास निगम, भगत सिंह कॉलोनी गली नंबर एक नए बस स्टैंड के पीछे कैथल व फोन नंबर- 01746-294415, मोबाइल 9996930100 तथा 9068929535 पर संपर्क कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts