काफी साथियो के आग्रह पर आपके लिए प्रस्तुत

FIR / शिकायत – RTI उल्लंघन और धमकी

प्रेषक / शिकायतकर्ता:
नाम: [आपका नाम]
पता: [आपका पूरा पता]
संपर्क: [मोबाइल / ईमेल]
प्रति:
थाना अधिकारी,
[पुलिस स्टेशन का नाम],
[शहर / जिला], [राज्य]

विषय: लोक सूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा RTI अधिनियम का उल्लंघन एवं धमकी के संबंध में शिकायत

महोदय,
मैं, [आपका नाम], यह शिकायत/एफआईआर लोक सूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय अधिकारी के खिलाफ प्रस्तुत कर रहा हूँ। विवरण निम्नानुसार है:

  1. सूचना न देने का उल्लंघन
    दिनांक [DD/MM/YYYY] को RTI आवेदन संख्या [RTI नंबर] प्रस्तुत किया गया।
    लोक सूचना अधिकारी ने समय पर या उचित जानकारी नहीं दी।
    यह RTI Act धारा 7(2) का उल्लंघन है।
    संबंधित BNS धारा 198 (Public servant disobeying law) के तहत एफआईआर दर्ज की जाए।
  2. झूठी / भ्रामक जानकारी देने की स्थिति
    लोक सूचना अधिकारी ने जानबूझकर झूठी / अधूरी जानकारी प्रदान की।
    इसके लिए BNS धाराएँ 199, 201, 318, 336, 340 लागू की जाएँ।
  3. प्रथम अपीलीय अधिकारी का निर्णय न करना
    दिनांक [DD/MM/YYYY] को प्रथम अपीलीय अपील दायर की गई।
    अधिकारी ने समय पर निर्णय नहीं दिया।
    BNS धारा 198 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई जाए।
  4. गैरहाजिरी / सूचना देने से मना करना
    सुनवाई के दौरान या बाद में प्रथम अपीलीय अधिकारी ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई।
    इसके लिए BNS धारा 198 / 199 लागू हो।
  5. निर्णय के बावजूद सूचना न देना
    निर्णय के बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
    BNS धारा 198 / 318 के तहत कार्रवाई की जाए।
  6. धमकी / उत्पीड़न
    लोक सूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आवेदक को धमकाया गया।
    संबंधित अपराध के लिए BNS Threat / Intimidation clauses के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाए।
  7. न्यायिक प्रमाण और हवाले
    Bombay High Court: Vivek Vishnupant Kulkarni vs State of Maharashtra – RTI जवाब न देने पर FIR दर्ज करने के निर्देश।

Madhya Pradesh State Information Commission: सूचना न देने वाले अधिकारी पर ₹15,000 जुर्माना�

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