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गीता महोत्सव में स्थापित स्टॉल के माध्यम से आमजन मिल रही है कानूनी जानकारी, नागरिकों के कानूनी अधिकारों की प्रति आमजन को किया जा रहा है जागरुक
कुरुक्षेत्र 18 नवंबर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि किसी शिकायतकर्ता की यदि कोई पुलिस अधिकारी शिकायत लिखने या जांच करने से मना करें, तो घटना की जानकारी सीधे मैजिस्ट्रेट को दे सकते है। ऐसी स्थिति में मैजिस्ट्रेट पुलिस को संबंधित मामले की जांच करने के आदेश देगा या फिर वे स्वयं भी इसकी जांच कर सकता है। अहम पहलू यह है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से अंतर्राष्टï्रीय गीता महोत्सव के दौरान ब्रहमसरोवर पर स्थापित किए गए स्टॉलों पर लोगों को जागरुक किया जा रहा है।
सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी अपराध की रिपोर्ट लिखना पुलिस का कर्तव्य है, यदि पुलिस ऐसा करने से मना करें, तो नागरिक को हक है कि वह उच्च अधिकारी को घटना की जानकारी या शिकायत दे सकता है। शिकायतकर्ता महिला होने पर, महिला पुलिस द्वारा ही, उसके द्वारा दी गई शिकायत दर्ज की जाएगी और यदि शिकायतकर्ता पीडि़त मानसिक रोगी है, तो उसको थाना में भी आने की जरुरत नहीं है, पुलिस उसके घर जाकर ही उसकी शिकायत दर्ज करेगी। ऐसी स्थिति में जब सूचना पुलिस को दर्ज करवाई जाएगी, तो उसकी वीडियो बनाना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट की हॉर्ड कॉपी संबंधित थाने से नि:शुल्क प्राप्त कर सकता है। किसी भी अपराध के घटने के बाद पुलिस के पास जाकर उस अपराध की जानकारी या रिपोर्ट को कानूनी भाषा में प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। उन्होंने कहा कि गीता महोत्सव में स्थापित किए स्टॉल के माध्यम से �

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