करनाल / सतीश गढ़ी बीरबल / करनाल में सरकारी भूमि को अवैध तरीके से निजी हाथों में सौंपने के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने एक तहसीलदार सहित कुल 13 लोगों को दोषी ठहराते हुए 5 से 7 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है
ईश्वरी देवी – तत्कालीन सरपंच (ग्राम पंचायत)
जय सिंह – सरपंच का पति पंचायती भूमिका
ईश्वर सिंह -तत्कालीन नायब तहसीलदार (राजस्व विभाग)
कर्मबीर -तत्कालीन बीडीपीओ
ईश्वर सिंह नंबरदार
राज कुमार उर्फ राजू, पद: दस्तावेज लेखक (डीड राइटर /वकील
देश राज, प्रॉपर्टी डीलर
हरीश कुमार,निजी व्यक्ति ( लाभार्थी)
अन्य कुलजीत सिंह दहिया, राजेंद्र पाल, करम सिंह, जसपाल, दलेल सिंह

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