दैनिक अमृत धारा/रविन्द्र पोपली : चण्डीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रायपुर कलाँ रेलवे फाटक के स्थान पर अंडरपास निर्माण को लेकर वर्ष 2017 से लगातार संघर्ष कर रहे जॉइंट ऐक्शन कमेटी फॉर वेलफेयर ऑफ़ बलटाना रेजिडेंट्स के प्रधान सहित चार अन्य लोगों को दोषी करार देते हुए सभी अभियुक्तों को तीन-तीन हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है ।गौरतलब है कि इस फाटक के स्थान पर अंडरपास के निर्माण को लेकर जॉइंट ऐक्शन कमेटी के साथ स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार आंदोलन किया गया । प्रताप सिंह राणा ने कई बार आमरण अनशन किया लेकिन कोई समाधान नहीं होने पर अक्टूबर 2022 मे किए आंदोलन के दौरान गुस्साए स्थानीय लोगों ने दिल्ली से चंडीगढ़ आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया था । इसी केस मे पांच लोगों को FIR नंबर 159/21 में अपराधी बनाया गया था जिसकी चार्जशीट 13/12/2022 को अदालत में दाखिल की गई । उसी के आधार पर कोर्ट ने बीते दिन 29/10/2025 को चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सचिन यादव की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सभी अभियुक्तों को तीन-तीन हज़ार रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया जिसका भुगतान मौके पर ही कर दिया गया और इसी के साथ कोर्ट ने इस मामले को डिपोज़ऑफ़ कर दिया।जॉइंट ऐक्शन कमेटी के प्रधान प्रताप सिंह राणा ने कहा कि वह लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे और लड़ते रहेंगे। उन्होंने बताया कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया अप्रैल 2025 तक पूरी हो जानी चाहिए थी इसी कारण उन्होंने 29 जून 2025 को सोशल मीडिया पर लाइव होकर चंडीगढ़ के अधिकारियों को अपना जीवन समाप्त करने की चेतावनी दी थी ।इसी प्रक्रिया के तहत राजस्थान परिवार के अध्यक्ष पवन शर्मा और अपने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से 7 , 8 और नौ जुलाई को मुलाकात हुई थी । प्रशासक के सख्त निर्देशों के बाद 10 जुलाई 2025 को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत सेक्शन 11 का नोटिस जारी हुआ।अभी हाल ही में 31 अक्टूबर को पंजाब राजभवन में आयोजित पंजाब स्थापना दिवस के अवसर पर परियोजना से संबंधित अभी तक की प्रगति की सभी जानकारी राज्यपाल को दी गई। जल्द ही राज्यपाल इस परियोजना से संबंधित प्रगति की समीक्षा उच्च अधिकारियों से करने वाले हैं ताकि जल्द से जल्द इस परियोजना के टेंडर जारी किए जा सकें।

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